Punjab: पेंडिंग शिकायतों को जल्द निपटाएं, डीजीपी के खिलाफ होगी कार्रवाई, हाईकोर्ट ने हरियाणा-पंजाब और चंडीगढ़ को दिया अल्टीमेटम
Punjab: एफआईआर के बिना विभिन्न स्तरों पर लंबित शिकायतों की जांच पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि अगली सुनवाई तक लंबित मामलों का निपटारा नहीं किया गया तो तीनों डीजीपी के खिलाफ सख्त आदेश जारी किए जाएंगे।
पंजाब से आया एक मामला हाईकोर्ट के सामने आया था, जिसमें पंचकूला निवासी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि बिना किसी अपराध के याचिकाकर्ता के खिलाफ लगातार जांच की जा रही है। एक बार जांच में क्लीन चिट मिलने के बावजूद फिर से जांच शुरू की गई। एफआईआर के बिना जांच गलत है: हाईकोर्ट
इस मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से एफआईआर के बिना लंबित जांच मामलों के विवरण मांगे थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा और चंडीगढ़ को भी पक्ष बनाया और रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि एफआईआर के बिना संज्ञेय अपराध की जांच करना कानूनी रूप से गलत है। हमारे संज्ञान में आता रहता है कि संज्ञेय अपराध की जानकारी के बिना विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है। अब इस मामले में हरियाणा और चंडीगढ़ को पक्ष बनाना आवश्यक हो गया है।
‘शिकायतें जल्द निपटाएं या कार्रवाई के लिए तैयार रहें’
मामला सुनवाई के लिए आया तो यूटी प्रशासन ने कहा कि 15 जून 2024 के बाद उन्हें कुल 1959 शिकायतें मिलीं और इनमें से 1735 का निपटारा किया जा चुका है। शेष 224 शिकायतों का निपटारा एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने कहा कि उनके पास hiện एफआईआर दर्ज किए बिना जांच के 4724 मामले लंबित हैं। ये लंबित मामले एक सप्ताह के भीतर निपटा दिए जाएंगे। पंजाब सरकार ने कहा कि राज्य में ऐसे सभी मामलों का निपटारा 15 दिनों के भीतर किया जाएगा, जहां शिकायत के बावजूद एफआईआर नहीं है और जांच लंबित है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर अब आदेश को पालन में कोई लापरवाही की गई तो तीनों डीजीपी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।